ओडिशा में वकीलों का प्रदर्शन : बार के सदस्यों को सलीका सीखना चाहिए, न्यायालय ने कहा |

ओडिशा में वकीलों का प्रदर्शन : बार के सदस्यों को सलीका सीखना चाहिए, न्यायालय ने कहा

ओडिशा में वकीलों का प्रदर्शन : बार के सदस्यों को सलीका सीखना चाहिए, न्यायालय ने कहा

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Modified Date: February 6, 2023 / 10:25 PM IST
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Published Date: February 6, 2023 10:25 pm IST

नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह ओडिशा में विरोध प्रदर्शनों को लेकर अवमानना के एक मामले में इस चरण में कुछ बार एसोसिएशन के सदस्यों की माफी को स्वीकार नहीं करेगा और इस बात पर जोर दिया कि ‘‘उन्हें सलीका सीखना चाहिए।’’

राज्य के पश्चिमी हिस्से में उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना के लिए पिछले साल वकीलों के प्रदर्शन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि बार के सदस्यों ने ‘‘हमें एक अत्यंत कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर किया है।’’

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 14 दिसंबर को कुछ वकीलों को अवमानना ​​नोटिस जारी किया था, जिन्होंने पिछले साल 12 दिसंबर को अदालतों के बहिष्कार में भाग लिया था और राज्य में हिंसा में शामिल थे।

इस मामले में पेश हुए एक वकील ने न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत ने अवमानना नोटिस जारी किया था और बार के सदस्यों ने बिना शर्त माफी मांगी है। वकील ने यह भी कहा कि बार के सदस्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया है।

हालांकि, पीठ ने कहा कि इस समय उनके द्वारा की गई क्षमा याचना को स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए वकीलों की जमानत याचिकाओं पर उनकी भूमिका और मामले के तथ्यों के आधार पर सक्षम अदालतों द्वारा विचार किया जाएगा।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने पीठ को बताया कि गिरफ्तार किए गए कुछ वकील 50 दिनों से अधिक समय से जेल में हैं। पीठ ने कहा, ‘‘बार के सदस्यों ने हमें बेहद कठोर फैसला लेने के लिए मजबूर किया है। विचार यह है कि आपको सलीका सीखना चाहिए।’’

पीठ मामले पर अब 17 अप्रैल को सुनवाई करेगी। पिछले साल 14 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह बार के सदस्यों सहित ओडिशा के कुछ जिलों में अदालतों में तोड़फोड़ करने और कार्यवाही बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

भाषा आशीष नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

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