देहरादून। Law on Conversion and Love Jihad : उत्तरराखंड जनता के हित में एक के बाद एक फैसले ले रही है। वहीं एक बार फिर उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध होगा। इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद से धर्मांतरण और ‘लव जिहाद’ जैसे मामलों पर रोक लगेगी।
Law on Conversion and Love Jihad : उत्तराखंड सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव लाए गए। जिसके तहत अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध में शामिल किया गया है। जिसके तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। कैबिनेट में इस पर मुहर लग गई है। जल्द ही ये विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा।
इस अलावा कैबिनेट ने इस बात पर भी मुहर लगाई कि नैनीताल हाईकोर्ट कोर्ट हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। इस बात की पिछले काफी समय से मांग चल रही थी। इसके अलावा धामी कैबिनेट में और भी कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई गई है।
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– अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी।
– जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और यूजीवीएनएल के बीच उपकरण बनाए जाएंगे।
– राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी।
– नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा
– अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति।
– उत्तराखंड दुकान और स्थापना विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई।
– कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया।
– RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़ाकर असीमित किया गया।
– एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को 4200 ग्रेड पेय के साथ स्वीकृत किया गया।
– केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी।