रांची: Latest order for Contractual Employees 2024 आचार संहिता हटते ही प्रदेश सरकार ने संविदा और अनियमित कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अलग-अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ लगभग 90 हजार कर्मचारियों को मिलेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है।
Latest order for Contractual Employees 2024 मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में उक्त अस्थाई कर्मियों में जिनका मानदेय 15,000 या इससे कम था, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जा रहा है। जबकि, 15,000 से अधिक मानदेय पाने वाले अस्थाई कर्मचारी इस लाभ से वंचित थे। मुख्य सचिव के इस निर्देश के बाद राज्य के लगभग 90 हजार अनुमानित कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। जिलों में इसे लागू करने के बाद लाभुक कर्मियों की संख्या और अधिक हो सकती है।
एनएचएम, झारखंड के तहत अनुबंध पर पर लगभग 12,000 कर्मी हैं। इनमें से लगभग 5,000 ऐसे कर्मी हैं, जिनका मानदेय 15,000 तक था, उन्हें लाभ मिल रहा है। वहीं 15 हजार से अधिक पाने वाले 7,000 कर्मियों को लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं, शिक्षा विभाग में 15,000 से अधिक पाने वाले लगभग 60 हजार अस्थाई कर्मी हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान पर लागू होता है, जहां 20 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं। यह अस्थाई कर्मियों और नियमित कर्मियों के बीच अंतर नहीं करता है। सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारी माने जाते हैं।
निदेशक आलोक त्रिवेदी ने एनएचएम के तहत कार्यरत कर्मियों को इसका लाभ देने के लिए भविष्य निधि आयुक्त से मंतव्य मांगा है। एनएचएम के तहत अनुबंध पर कार्यरत वैसे कर्मी, जिनका मानदेय 15,000 से ज्यादा है, जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।
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