कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ SC सख्त, अवमानना को लेकर जारी किया कारण बताओ नोटिस | kunal-kamra-and-rachita-taneja Court issues show cause notice to Kamra and Taneja in contempt case

कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ SC सख्त, अवमानना को लेकर जारी किया कारण बताओ नोटिस

कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ SC सख्त, अवमानना को लेकर जारी किया कारण बताओ नोटिस

Edited By :  
Modified Date: December 4, 2022 / 03:14 AM IST
,
Published Date: December 4, 2022 3:14 am IST

नयी दिल्ली, 18 दिसम्बर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष अदालत के खिलाफ कथित अवमाननाजनक ट्वीट करने के मामले में हास्य कलाकार कुणाल कामरा और कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा को शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

ये भी पढ़ें- गुरु घासीदास जयंती, CM भूपेश बघेल मुंगेली-दुर्ग-रायपुर में आयोजित कार्यक्रमों में होंगे

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ ने दोनों को अलग-अलग नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया। हालांकि पीठ ने अवमानना के अन्य मामलों में दोनों को सुनवाई के दौरान पेश होने से छूट दे दी।

शीर्ष अदालत ने कथित अवमाननाजनक ट्वीट के मामले में कामरा और तनेजा के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने के लिये दायर याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को फैसला सुरक्षित रखा था।

Read More News: CG ki Baat: सरकार की दो टूक…हथियार छोड़ो! क्या नक्सली समस्या का आखिरी समाधान बातचीत ही है?

अटॉर्नी जनरल के. वेणुगोपाल ने कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर सहमति देते हुए कहा था कि ट्वीट ‘‘खराब भावना’’ के तहत किए गए थे और यह समय है जब लोग समझें कि शीर्ष अदालत पर ढिठाई से हमला करने पर अदालत अवमानना अधिनियम-1971 के तहत सजा हो सकती है।

इसी तरह, अटॉर्नी ने तनेजा के खिलाफ भी अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर सहमति दी थी। उन्होंने कहा था उच्चतम न्यायालय को बदनाम करने और न्यायपालिका के प्रति लोगों के भरोसे को कम करने के मकसद से इस तरह के ट्वीट किए गए।

उल्लेखनीय है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अदालत को अवमानना अधिनियम-1971 की धारा-15 के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसीटर जनरल की सहमति लेनी होती है।

उच्चतम न्यायालय की आपराधिक अवमानना के लिए 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और छह महीने तक की कैद हो सकती है।

Read More News: शादी समारोह में मारपीट, एक युवक की मौत, हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस कर रही पूछताछ