कोच्चि, 10 मार्च । Court allows abortion to 10 Year Girl: केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को 30 सप्ताह से अधिक की गर्भवती 10 वर्षीय लड़की के तिरुवनंतपुरम के एसएटी अस्पताल में चिकित्सीय गर्भपात की इजाजत दे दी है। लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि दुष्कर्म के बाद उनकी बेटी गर्भवती हुई।
पीड़िता की जांच के लिए गठित मेडिकल बोर्ड ने राय व्यक्त की थी कि इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे के जीवित रहने की 80 प्रतिशत संभावना है। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार और अस्पताल से कहा कि अगर शिशु जीवित रहता है तो उसे सभी जरूरी चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए।
rape survivor allows abortion: इन निर्देशों के साथ अदालत ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मां की याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया जिसमें गर्भपात की अनुमति मांगी गयी थी। अदालत ने 10 वर्षीय बालिका की हालत को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया जो इतनी कम उम्र में गर्भवती हो गयी।
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मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गर्भ गिराने के लिए सर्जरी करनी होगी और बच्चे के जीवित बचने की 80 प्रतिशत संभावना है।
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