केरल की अदालत ने प्रेमी की हत्या के मामले में महिला को मौत की सजा सुनाई |

केरल की अदालत ने प्रेमी की हत्या के मामले में महिला को मौत की सजा सुनाई

केरल की अदालत ने प्रेमी की हत्या के मामले में महिला को मौत की सजा सुनाई

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Modified Date: January 20, 2025 / 12:25 PM IST
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Published Date: January 20, 2025 12:25 pm IST

तिरुवनंतपुरम, 20 जनवरी (भाषा) केरल की एक अदालत ने एक महिला को 2022 में उसके प्रेमी की हत्या करने के जुर्म में सोमवार को मौत की सजा सुनाई।

नेय्याट्टिनकरा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने मामले में तीसरे आरोपी एवं महिला के रिश्तेदार निर्मलकुमारन नायर को भी तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

दोषी ग्रीष्मा (24) ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने और अपने माता-पिता की इकलौती बेटी होने का हवाला देते हुए सजा में नरमी का अनुरोध किया था।

अदालत ने अपने 586 पृष्ठ के फैसले में कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी की उम्र पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग्रीष्मा को शेरोन राज की हत्या के लिए सजा सुनाई गई है जो तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला के मूल निवासी थे।

भाषा यासिर वैभव

वैभव

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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