केरल की अदालत ने योगगुरु रामदेव और अचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया |

केरल की अदालत ने योगगुरु रामदेव और अचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

केरल की अदालत ने योगगुरु रामदेव और अचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

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Modified Date: January 19, 2025 / 10:31 PM IST
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Published Date: January 19, 2025 10:31 pm IST

पलक्कड़ (केरल), 19 जनवरी (भाषा)केरल की एक अदालत ने भ्रामक विज्ञापन के एक मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

यहां न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वितीय ने रामदेव, बालकृष्ण और दिव्य फार्मेसी के खिलाफ वारंट जारी किया।

पलक्कड़ के औषधि निरीक्षक ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। उनकी शिकायत के आधार पर औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 3(डी) सह धारा 7(ए) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

मजिस्ट्रेट अदालत ने 16 जनवरी के अपने आदेश में कहा, ‘‘शिकायतकर्ता अनुपस्थित है। सभी आरोपी अनुपस्थित हैं। सभी आरोपियों के लिए जमानती वारंट जारी किया गया है।’’

पलक्कड़ जिला न्यायालय की वेबसाइट पर मामले की स्थिति के अनुसार सुनवाई की अगली तारीख एक फरवरी है।

भाषा धीरज नरेश

नरेश

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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