कर्नाटक : तीन बच्चों की हत्या कर पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले शख्स को मृत्यु दंड |

कर्नाटक : तीन बच्चों की हत्या कर पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले शख्स को मृत्यु दंड

कर्नाटक : तीन बच्चों की हत्या कर पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले शख्स को मृत्यु दंड

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Modified Date: January 1, 2025 / 12:56 AM IST
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Published Date: January 1, 2025 12:56 am IST

मंगलुरु, 31 दिसंबर (भाषा) शहर की एक अदालत ने तीन बच्चों की हत्या कर पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को मौत की सजा सुनायी।

मंगलुरु के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) संध्या ने आरोपी हितेश को दोषी करार देते हुए उसके कृत्य को दुर्लभतम वहशी कृत्य माना और उसे मौत की सजा सुनाई।

पुलिस ने मंगलवार को इस अदालती आदेश की जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि हितेश शेट्टीगार ने 23 जून 2022 को पत्नी लक्ष्मी से झगड़े के बाद पहले अपने तीनों बच्चों- रश्मिता (13), उदय कुमार (11) और पांच वर्षीय दक्षित को कुएं में फेंककर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद लक्ष्मी को भी कुएं में धकेलकर जान से मारने का प्रयास किया।

पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी की चीख-पुकार सुनकर सड़क किनारे फूल बेच रहे एक व्यक्ति ने कुएं में उतरकर उसे बचा लिया।

लक्ष्मी की शिकायत पर मुल्की पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मामले की जांच तत्कालीन मुल्की पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक कुसुमाधर ने की थी, जिन्होंने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था।

अपराध साबित होने के बाद मंगलवार को अदालत ने हितेश को मौत की सजा सुनाई।

भाषा, इन्दु खारी सुरेश

सुरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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