मंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा एमएलसी रवि को अंतरिम जमानत दी |

मंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा एमएलसी रवि को अंतरिम जमानत दी

मंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा एमएलसी रवि को अंतरिम जमानत दी

Edited By :  
Modified Date: December 20, 2024 / 06:35 PM IST
,
Published Date: December 20, 2024 6:35 pm IST

बेंगलुरु, 20 दिसंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा एमएलसी सी.टी. रवि को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति एम.जी. उमा की पीठ ने कहा कि रवि जांच में सहयोग करें और उन्हें पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना चाहिए।

रवि ने बृहस्पतिवार को विधान परिषद में हेब्बालकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। रवि को बृहस्पतिवार शाम को गिरफ्तार किया गया और सुवर्ण विधान सौध के परिसर से पुलिस वैन में ले जाया गया।

हेब्बालकर की शिकायत के आधार पर, भाजपा नेता रवि के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और धारा 79 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

भाषा शफीक रंजन

रंजन

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)