कर्नाटक: कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा चेक बाउंस के मामले में दोषी करार |

कर्नाटक: कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा चेक बाउंस के मामले में दोषी करार

कर्नाटक: कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा चेक बाउंस के मामले में दोषी करार

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Modified Date: January 31, 2025 / 09:13 PM IST
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Published Date: January 31, 2025 9:13 pm IST

मैसुरु, 31 जनवरी (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से जुड़े कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाले में शिकायतकर्ता के रूप में चर्चा में आये कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को ‘चेक बाउंस’ के मामले में दोषी ठहराया गया है।

प्रथम श्रेणी अदालत के तृतीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बृहस्पतिवार को चेक बाउंस के मामले में कृष्णा को मामले में दोषी पाया।

कृष्णा ने 2015 में मैसुरु के बाहरी इलाके ललिताद्रिपुरा के निवासी कुमार से ऋण लिया था और पुनर्भुगतान के रूप में मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का एक चेक जारी किया था।

हालांकि, जब कुमार ने चेक भुनाने की कोशिश की, तो वह बाउंस हो गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने कृष्णा को तुरंत राशि वापस करने का आदेश दिया और ऐसा न करने पर उन्हें छह महीने की जेल हो सकती है।

कृष्णा ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं।

कृष्णा, एमयूडीए भूमि आवंटन मामले में कई शिकायतकर्ताओं में से एक हैं।

भाषा जितेंद्र दिलीप

दिलीप

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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