कोलकाता: कोलकाता की एक अदालत ने पिछले साल अगस्त में अपनी छह साल की बेटी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में 42-वर्षीय एक व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं पॉक्सो अदालत के प्रभारी नरेंद्रनाथ दासगुप्ता ने बृहस्पतिवार को शहर के कैनाल ईस्ट रोड निवासी दोषी व्यक्ति पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<
Read more : गुजरात : रेलगाड़ी को पटरी से उतारने की साजिश रचने के आरोप में दो गिरफ्तार
अदालत ने राज्य सरकार को लड़की को मुआवजे के रूप में तीन लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। उस व्यक्ति को माणिकतला पुलिस स्टेशन में उसकी पत्नी की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जब वह काम के लिए बाहर गई तो उसके पति ने अपनी बेटी का बार-बार यौन शोषण किया। यह मामला तब सामने आया जब लड़की की मां एक दिन काम पर जाने लगी तो नाबालिग बेटी ने अपने पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया। कारण पूछने पर बच्ची ने अपनी मां की अनुपस्थिति में पिता द्वारा यौन-उत्पीड़न किये जाने की बात बताई।
Read more : लश्कर-ए-तैयबा का मादक पदार्थ आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, मेडिकल जांच में यौन दुर्व्यवहार की पुष्टि हुई और कपड़ा फैक्टरी में काम करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भारतीय दंड संहिता और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
Jammu-Kashmir News: घर में सो रहे थे 9 लोग, तभी…
3 hours agoझारखंड में पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष की हत्या के…
10 hours ago