2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामला, चार आरोपी दोषी करार, एक को किया बरी, मारे गए थे 71 लोग

2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामला, चार आरोपी दोषी करार, एक को किया बरी, मारे गए थे 71 लोग

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  • Publish Date - December 18, 2019 / 07:36 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:01 PM IST

नई दिल्ली। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2008 में हुए सीरियल बम विस्फोट में पांच में से चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है।

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11 साल तक चले इस मामले में सुनवाई करते हुए जज अजय कुमार शर्मा ने आरोपी सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सलमान को दोषी माना गया है, वहीं पांचवे आरोपी मोहम्म्द शहबाज हुसैन को बरी कर दिया गया है।

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बता दें कि 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट से शहर में कोहराम मच गया था। सात बजे सिर्फ 15 मिनट में जयपुर के परकोटे में एक के बाद एक 8 धमाके हुए। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई और 185 लोग घायल हुए थे।

<blockquote
class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">2008 जयपुर बम
विस्फोट मामला: चार आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया,
जिनमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम शामिल है। एक अन्य आरोपी को
बरी कर दिया गया है। <a
href="https://t.co/XAgzsqAZOU">pic.twitter.com/XAgzsqAZOU</a></p>&mdash;
ANI_HindiNews (@AHindinews) <a
href="https://twitter.com/AHindinews/status/1207191648905547778?ref_src=twsrc%5Etfw">December
18, 2019</a></blockquote>
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शहर के परकोटे में आम दिनों की तरह व्यापारी और आमजन अपने-अपने कामों में व्यस्त थे। उसी दौरान शाम सात बजे बाद 12 से 15 मिनट के अंतराल में चांदपोल गेट, बड़ी चैपड़, छोटी चैपड़, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार व सांगानेरी गेट पर बम ब्लास्ट हुए। इनसे पूरा शहर ही दहल गया था। पहला बम ब्लास्ट खंदा माणकचैक, हवामहल के सामने शाम करीब 7.20 बजे हुआ था, फिर एक के बाद एक 8 धमाके हुए।

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वहीं अब 11 साल 7 महीने और 5 दिन की सुनवाई के बाद चार आरोपी को दोषी माना गया। इस बीच 7 न्यायाधीशों ने सुनवाई की और 4 विशेष लोक अभियोजकों ने जयपुर का पक्ष रखा। न्यायालय में कुल 1293 गवाह पेश किए गए।

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