जम्मू कश्मीर में नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण के मामले के दोषी को 27 साल के कठोर कारावास की सजा |

जम्मू कश्मीर में नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण के मामले के दोषी को 27 साल के कठोर कारावास की सजा

जम्मू कश्मीर में नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण के मामले के दोषी को 27 साल के कठोर कारावास की सजा

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Modified Date: February 17, 2025 / 08:56 PM IST
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Published Date: February 17, 2025 8:56 pm IST

श्रीनगर, 17 फरवरी (भाषा) जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले की एक निचली अदालत ने एक नाबालिग से बलात्कार और उसके अपहरण के मामले में एक व्यक्ति को 27 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि अदालत ने मोहम्मद सलीम टपलू को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 4 और रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 363 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

प्रवक्ता ने बताया, ‘‘अदालत ने दोनों अपराधों के लिए आरोपी को दोषी ठहराया है। जिसमें अपहरण के लिए सात साल की अवधि के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा है, जो पॉक्सो के तहत अपराधों के लिए 20 साल की अवधि के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ अलग-अलग चलेगी।’’

एक अलग मामले में, आमिर अशरफ जरगर को आरपीसी की धारा 363 (अपहरण) और धारा 376 (बलात्कार) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।

प्रवक्ता ने बताया, ‘‘अदालत ने आरोपी को अपहरण के लिए सात साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है तथा बलात्कार के लिए सात साल की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।’’

भाषा वैभव माधव

माधव

 

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