जेल में बंद सांसद रशीद इंजीनियर ने आतंकवाद मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया |

जेल में बंद सांसद रशीद इंजीनियर ने आतंकवाद मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

जेल में बंद सांसद रशीद इंजीनियर ने आतंकवाद मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

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Modified Date: January 22, 2025 / 08:10 PM IST
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Published Date: January 22, 2025 8:10 pm IST

नयी दिल्ली/श्रीनगर, 22 जनवरी (भाषा) जम्मू-कश्मीर के सांसद रशीद इंजीनियर ने आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

यह मामला 23 जनवरी को न्यायमूर्ति विकास महाजन के समक्ष आएगा।

अपनी याचिका में रशीद ने जमानत पर रिहाई के मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला सुनाए जाने का अनुरोध किया, जो फिलहाल अधीनस्थ अदालत में लंबित है। माना जा रहा है कि उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले पर उच्च न्यायालय फैसला कर सकता है।

अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता इनाम इन नबी ने बुधवार को कहा, “इंजीनियर रशीद के लिए जमानत याचिका दायर कर दी गई है और 23 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है।”

नबी ने कहा कि पार्टी जेल में बंद सांसद को न्याय दिलाने के लिए प्रयास जारी रखेगी।

प्रवक्ता ने कहा, “इंजीनियर रशीद हमेशा से हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज रहे हैं और जम्मू-कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के प्रबल समर्थक रहे हैं। उनका लगातार जेल में रहना बेहद चिंताजनक है और लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों के प्रति अपमान है।”

पिछले साल 24 दिसंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने रशीद की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें लंबित जमानत याचिका पर फैसला सुनाने का आग्रह किया गया था।

रशीद 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे और 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

भाषा नोमान माधव

माधव

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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