आईएनएक्स मीडिया मामला: चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई अब 13 मई को

आईएनएक्स मीडिया मामला: चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई अब 13 मई को

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  • Publish Date - April 3, 2025 / 06:16 PM IST,
    Updated On - April 3, 2025 / 06:16 PM IST

नयी दिल्ली, तीन अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई तय तारीख से पहले करने का फैसला किया।

न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा को बताया गया कि निचली अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सात अप्रैल को दलीलें सुनी जाएंगी और यदि निचली अदालत मामले में आगे बढ़ती है तो चिदंबरम की याचिका निरर्थक हो जाएगी।

इसके बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई की तारीख 13 अगस्त से पहले 13 मई कर दी।

चिदंबरम के वकील ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि या तो उनकी याचिका पर सुनवाई तय तारीख से पहले की जाए या फिर निचली अदालत को आरोप तय करने के मुद्दे पर कार्यवाही फिलहाल स्थगित रखने का निर्देश दिया जाए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी कि सुनवाई पहले तय की जाए।

दोनों पक्षों ने सात अप्रैल को निचली अदालत में आरोपों पर बहस पर जोर न देने पर सहमति जताई।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के 24 मार्च 2021 के संज्ञान के आदेश के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर छह दिसंबर 2024 को ईडी से जवाब मांगा था।

उनके वकील ने तर्क दिया कि 2021 में जब निचली अदालत ने आरोप पत्र दाखिल करने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध का संज्ञान लिया था तो मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी द्वारा अपेक्षित मंजूरी नहीं ली गई थी।

सीबीआई ने 15 मई 2017 को मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितताएं हुईं।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया था। उसी वर्ष 16 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।

नवंबर 2024 में उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने आरोपपत्र पर संज्ञान के खिलाफ इसी तरह की चुनौती दी थी।

भाषा

शुभम नरेश

नरेश