गुवाहाटी : Internet Service Closed असम सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रेड-चार के पदों के लिए लिखित परीक्षा के दौरान संभावित कदाचार को रोकने के लिए असम के 25 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को रविवार को चार घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, उन जिलों में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है, जहां परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।
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Internet Service Closed 21 और 28 अगस्त तथा 11 सितंबर को होने वाली परीक्षाओं में ग्रेड-तीन और ग्रेड-चार के लगभग 30,000 पदों के लिए 14.30 लाख से अधिक उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। ग्रेड-चार की परीक्षाएं रविवार को दो पालियों में हुईं, जबकि ग्रेड-तीन के पदों के लिए अन्य दो तिथियों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (एसईबीए) द्वारा आयोजित की जा रही हैं।
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निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल और रिलायंस जियो के वरिष्ठ अधिकारियों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि असम सरकार के निर्देश के अनुसार 25 जिलों में चार घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। एयरटेल ने अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिये सूचित किया, ‘‘प्रिय ग्राहकों, सरकारी निर्देश के अनुसार, आपके क्षेत्र में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दोपहर दो बजे से शाम चार बजे के बीच मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की जा रही हैं।’’ इसी तरह के संदेश अन्य ऑपरेटरों ने भी राज्यभर में अपने ग्राहकों को भेजे थे।
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17 अगस्त को मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान संभावित कदाचार से बचने के लिए परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया जाएगा। इस बीच, असम पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि इन तीन दिनों के लिए परीक्षा स्थलों और उसके आसपास दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 लागू कर दी गई है, ताकि परीक्षा ‘स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से’ आयोजित किया जा सके। एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक, प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में परीक्षार्थियों, पत्रकारों और निगरानी में लगे अधिकारियों के अलावा अन्य लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल ले जाना भी वर्जित है।
गुवाहाटी पुलिस ने एक अलग आदेश में कहा कि सीआरपीसी की धारा-144 के तहत गुवाहाटी में एसईबीएस कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में भी उस समय तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जब तक कि उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने, जमा करने और जांचने की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती।