नई दिल्ली : 14 units manufacturing plastic bags and packing materials closed : दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (DPCC) ने सोमवार को प्लास्टिक थैले और पैकिंग सामग्री बनाने वाली 14 इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया। ये इकाइयां स्वीकृत सीमा से कम मोटाई वाले प्लास्टिक थैले और पैकिंग सामग्री बना रही थीं।
14 units manufacturing plastic bags and packing materials closed : DPCC ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के नरेला और बवाना औद्योगिक क्षेत्र में नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली इन इकाइयों पर 1.22 करोड़ रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति का जुर्माना भी लगाया गया है।
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14 units manufacturing plastic bags and packing materials closed : इन इकाइयों के बनाए जा रहे प्लास्टिक थैले 75 माइक्रोन से कम मोटाई की थीं। जबकि पैकिंग सामग्री की मोटाई 50 माइक्रोन से कम पाई गई। यह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन है। बयान के अनुसार बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लि. को इन प्लास्टिक निर्माण इकाइयों का बिजली कनेक्शन काटने को भी कहा गया है। इसके अलावा DPCC ने प्रतिबंधित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों की बिक्री और उपयोग को लेकर 26 इकाइयों पर 1.3 लाख करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
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