नई दिल्लीः UPS Application Form केंद्र की मोदी सरकार देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चला रही है। बात आम आदमी की हो या फिर सरकारी कर्मचारियों की, हर वर्ग के लिए कोई न कोई योजना चल रही है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटी पेंशन देने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का ऐलान किया गया था. अब इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से होने जा रही है. पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे. आवेदन का नोटिफिकेश जारी कर दिया गया है। चलिए जानते हैं कि आखिर कब तक और कैसे कर आवेदन कर सकते हैं।
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UPS Application Form दरअसल, राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को एक जनवरी 2004 को लागू किया गया था, लेकिन एनपीएस में पुरानी पेंशन योजना की तर्ज पर निश्चित पेंशन न मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी थी। ओपीएस के तहत उनके कार्यकाल के अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। कर्मचारी संगठनों की तरफ से लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए 12 दिन बाद यानी पहली अप्रैल से ‘एकीकृत पेंशन योजना’ लागू हो जाएगी। मौजूदा और नए भर्ती होने वाले कर्मचारी योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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कैसे करें आवेदन
सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट (https://npscra.nsdl.co.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों के पास फॉर्म को भौतिक रूप से जमा करने का विकल्प भी होगा।
ये कर्मचारी नहीं होंगे शामिल
अधिसूचना के मुताबिक, कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफे के मामले में यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
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बाद में बदलाव नहीं
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को यह विकल्प मिलेगा कि वे एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनें। या बिना यूपीएस विकल्प के एनपीएस को जारी रखें। एक बार विकल्प चुनने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
यूपीएस की प्रमुख शर्तें
- यूपीएस के जरिए पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा होना जरूरी है।
- कर्मचारियों को एनपीएस की तर्ज पर यहां भी मूल वेतन से 10 प्रतिशत का अंशदान देना होगा।
- सरकार 18.5 प्रतिशत योगदान करेगी। यानी इस योजना में कर्मचारी और सरकार का कुल योगदान 28.5 फीसदी होगा।
- इस योजना में प्रति माह 10,000 रुपये की न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन दी जाएगी।
- अगर कर्मचारी ने 25 वर्षों की सेवा दी है तो उसके अंतिम कार्य वर्ष के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत राशि बतौर पेंशन के तौर पर मिलेगा।
- अगर सेवा काल 10 से 25 वर्ष के बीच है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी।
- मृत्यु के मामले में, परिवार को 60 प्रतिशत रकम फैमिली पेंशन के रूप में दी जाएगी।
UPS योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
UPS (एकीकृत पेंशन योजना) सरकारी कर्मचारियों को गारंटीशुदा पेंशन प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है। इसके तहत कर्मचारी को उनकी सेवा के आधार पर पेंशन मिलेगी।
UPS योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
UPS योजना के लिए आवेदन करने के लिए कर्मचारी प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट (https://npscra.nsdl.co.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या भौतिक रूप से भी फॉर्म जमा कर सकते हैं।
UPS में कितने साल की सेवा जरूरी है?
UPS योजना में पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य है।
अगर किसी कर्मचारी ने UPS का विकल्प चुना है, तो क्या बाद में उसे बदल सकते हैं?
नहीं, एक बार कर्मचारी ने UPS का विकल्प चुना तो बाद में इसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
UPS योजना में पेंशन का आधार क्या होगा?
UPS योजना में पेंशन कर्मचारी के अंतिम कार्य वर्ष के औसत मूल वेतन का 50% तक होगी, जो 25 वर्षों की सेवा पूरी करने पर मिलेगा।