How many types of driving licenses

Driving Licence: कितने प्रकार के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए आपके लिए कौनसा है जरूरी

Driving Licence: कितने प्रकार के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए आपके लिए कौनसा है जरूरी How many types of driving licenses

Edited By :   Modified Date:  October 20, 2023 / 08:28 AM IST, Published Date : October 20, 2023/8:28 am IST

How many types of driving licenses: देश की सड़कों में वैध रूप से वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। परिवहन विभाग द्वारा ये लाइसेंस जारी किया जाता है। हालांकि, इसके लिए टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसमें पास होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यह व्यक्तिगत सत्यापन के दस्तावेज के रूप में भी कार्य करता है। यह उन जगहों पर व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है जहां आपको एक आईडी प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है की ड्राइविंग लाइसेंस  कितने प्रकार के होते हैं।

Read more: Durg road accident: बम्लेश्वरी माई के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ऑटो पलटी, एक की मौत, कई घायल 

तीन प्रकार के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस 

•लर्नर (लर्निंग) लाइसेंस
•स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस
•वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस

लर्नर लाइसेंस 

सड़क परिवहन प्राधिकरण एक शिक्षार्थी लाइसेंस जारी करता है जो छह महीने की अवधि के लिए वैध होता है।शिक्षार्थी को केवल दस्तावेज जमा करने और एक छोटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है।छह महीने की अवधि के दौरान, शिक्षार्थी को अपने कौशल को निखारने की जरूरत है। यदि आवश्यक हो, तो आप लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन पर भी विस्तार प्राप्त कर सकते हैं।

Read more: नवरात्र के छठे दिन बना बेहद शुभ योग, मां कात्यायनी की कृपा से इन राशि के जातकों पर बरसेगी कृपा 

स्थायी लाइसेंस 

लर्नर लाइसेंस के कम से कम एक महीने के पूरा होने के बाद ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आरटीए एक स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। शिक्षार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। शिक्षार्थी सात दिनों के भीतर परीक्षा के लिए फिर से उपस्थित हो सकता है।

कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस

यह ट्रक, बस और डिलीवरी जैसे भारी वाहनों के चालकों के लिए जारी किया गया एक विशेष लाइसेंस है। चालक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और सरकारी प्रशिक्षण केंद्र या सरकार से संबद्ध केंद्र में प्रशिक्षित होना चाहिए, आठवीं कक्षा तक शिक्षित होना चाहिए, और उसी से संबंधित वैध दस्तावेज होने चाहिए।

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें