हिमाचल प्रदेश: मंडी में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया |

हिमाचल प्रदेश: मंडी में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया

हिमाचल प्रदेश: मंडी में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया

:   Modified Date:  June 23, 2024 / 08:50 PM IST, Published Date : June 23, 2024/8:50 pm IST

मंडी, 23 जून (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक प्राथमिक स्कूल के एक शिक्षक को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत अपराध के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

जोगिंदरनगर उपमंडल के लड़बडोल क्षेत्र में स्थित स्कूल की चार छात्राओं की शिकायत के बाद शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

बाल हेल्पलाइन नंबर 1098 पर शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस की एक टीम ने चारों ‘पीड़िताओं’ से मुलाकात की और जोगिंदरनगर थाने में मामला दर्ज किया गया।

आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया जहां से उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

जोगिंदरनगर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार ने बताया कि आरोपी को सोमवार को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।

छात्राओं ने आरोप लगाया है कि आरोपी शिक्षक लड़कियों से अपने निजी अंग दिखाने के लिए कहता था और उन्हें अपना निजी अंग भी दिखाता था। चार ‘पीड़िताओं’ में से दो प्राथमिक विद्यालय की छात्राएं हैं जबकि दो कक्षा छह की छात्राएं हैं।

जांच के दौरान पुलिस ने अन्य छात्राओं और उनके अभिभावकों से भी मुलाकात की। अखिल भारतीय जनबाड़ी महिला समिति की जोगिंदरनगर इकाई ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की और आरोप लगाया कि राज्य में इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं।

भाषा जोहेब नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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