हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बीपीएल की सूची का दायरा बढ़ाने का फैसला किया |

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बीपीएल की सूची का दायरा बढ़ाने का फैसला किया

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बीपीएल की सूची का दायरा बढ़ाने का फैसला किया

Edited By :  
Modified Date: January 9, 2025 / 05:19 PM IST
,
Published Date: January 9, 2025 5:19 pm IST

शिमला, नौ जनवरी (भाषा) हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को ऐसे परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी, जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, जिनकी मुखिया महिला है या परिवार का मुखिया 50 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग है।

यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि जिन परिवारों ने पिछले वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है और जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया या किसी अन्य स्थिति से पीड़ित हैं, जिसके कारण स्थायी दिव्यांगता हो रही है, उन्हें भी बीपीएल सूची में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने तथा नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध के नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की स्थापना को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1ए में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया है। इस संशोधन से हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118(2)(एच) के तहत सुरक्षित हस्तांतरण और पट्टा लेनदेन पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से 12 प्रतिशत की एक समान स्टांप ड्यूटी दर लगाई जा सकेगी।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) का नाम बदलकर डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी, उनकी याद में दो मिनट का मौन रखा और देश तथा राज्य के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया।

मंत्रिमंडल ने कहा कि राज्य में अटल सुरंग, तीन मेडिकल कॉलेज, नैर चौक में ईएसआईसी अस्पताल, आईआईटी मंडी, आईआईआईटी ऊना, केंद्रीय विश्वविद्यालय और कांगड़ा में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) जैसी कई प्रमुख परियोजनाएं सिंह की दूरदर्शिता और सहयोग के कारण साकार हुई हैं।

बयान में कहा गया कि सिंह के कार्यकाल की कुछ पहलों में सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आधार की शुरूआत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और 72 लाख किसानों की ऋण माफी शामिल हैं और ये सभी पहल मील का पत्थर हैं।

मंत्रिमंडल ने पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाने को मंजूरी दी है।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने क्षेत्र-विशिष्ट निकायों से आंकड़े एकत्र करने, नए डाटाबेस विकसित करने तथा जल-संबंधी व्यापक जानकारी प्रसारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी।

पर्यावरण की रक्षा तथा हरित पट्टी में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए मंत्रिमंडल ने शिमला जिले में तारा देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र को हरित क्षेत्र के दायरे में लाने का निर्णय लिया।

भाषा सुरभि मनीषा

मनीषा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers