नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब | High Court seeks centre's response on plea challenging new IT rules

नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब

नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:01 PM IST
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Published Date: March 19, 2021 8:31 am IST

नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने नए सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।

इन नए कानूनों में डिजिटल न्यूज मीडिया के नियमन का प्रावधान है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किए तथा उन्हें उनके जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।

अदालत ने ‘क्विन्ट डिजिटल मीडिया लिमिटेड’ द्वारा दायर इस अपील पर अगली सुनवाई 16 अप्रैल को नियत कर दी।

ऐसी ही याचिकाएं ‘फाउंडेशन फॉर इंडिपेन्डेन्ट जर्नलिजम’ तथा ‘द वायर’ ने भी दाखिल की हैं। इन पर भी 16 अप्रैल को ही सुनवाई होगी।

संशोधित आईटी नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को जितनी जल्दी हो अपने प्लेटफॉर्म्स से सामग्री हटाना होगा, शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और जांच में मदद करना होगा।

भाषा मनीषा शाहिद

शाहिद

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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