नई दिल्लीः Arvind Kejriwal Petition Rejected शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपने फैसले में कहा कि अरविंद केजरीवाल अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे।
Arvind Kejriwal Petition Rejected जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और उनके बीच का मामला है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकारी गवाहों पर संदेह व्यक्त किया था। इस पर अदालत ने कहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने सरकारी गवाहों के बयान बयान दर्ज किए गए थे इसलिए उनके बयान की अहमियत है। अदालत ने आगे कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। कोर्ट किसी सीएम के लिए अलग से कानून नहीं बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर पर कानून 100 साल पुराना है। जांच के दौरान ईडी घर जा सकता है। अदालत ने कहा कि जांच के लिए ईडी घर जा सकती है। अदालत ने कहा की अप्रूवल का बयान ईडी नहीं कोर्ट लिखता है। जांच किसी की सुविधा के मुताबिक नहीं हो सकती है।
हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि कल केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इससे पहले शराब घोटाले में एक हफ्ते में अदालत के दो फैसले आए हैं। सुप्रीम कोर्ट से AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत मिली है और जमानत मिल गई है। जबकि बीआरएस नेता के। कविता की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट (राउज एवेंन्यू कोर्ट) ने खारिज कर दिया है।
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