नई दिल्ली : bail plea of Manish Sisodia : दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आज हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में मनीष सिसोदिया की जमानत पर 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था।
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bail plea of Manish Sisodia : इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया प्रभावशाली शख्स हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब मनीष सिसोदिया इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया आरोपी हैं और कई महीनों से जेल में हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने की याचिका का विरोध किया था।
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