High Court Give Order to Regularize of Contract Employees

Latest Update On Regularization: संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट ने दिया नियमित करने का आदेश, इस नीति के तहत होंगे परमानेंट

अनियमित कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट ने दिया नियमित करने का आदेश, High Court Give Order to Regularize of Contract Employees

Edited By :  
Modified Date: April 7, 2024 / 08:33 PM IST
,
Published Date: April 7, 2024 8:33 pm IST

चंडीगढ़ः Order to Regularize of Contract Employees नियमितीकरण की आस में बैठे प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को 2003 की नीति के तहत नियमित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब हरियाणा के लाखों कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

Read More : PM Modi Road Show in Jabalpur : महाकौशल को साधने जबलपुर पहुंचे PM मोदी, भगवा वाहन पर सवार और हाथ में कमल का फूल…जानें कैसा रहा प्रधानमंत्री का रोड शो

Order to Regularize of Contract Employees दरअसल, हरियाणा के लाखों अनियमित कर्मचारियों ने 2003 की नीति का हवाला देते हुए उन्हें नियमति करने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यमुनानगर निवासी ओम प्रकाश व अन्य कर्मचारियों ने याचिका में कहा था कि वे राज्य में दो दशक से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनकी सेवाओं को 2003 की नीति आने के बावजूद नियमित नहीं किया गया और ना ही कोई लाभ मिला, जबकि अन्य को नियमित कर दिया गया है। एक अक्टूबर 2003 को जारी की गई नियमितीकरण नीति के तहत अपनी सेवाओं के वे नियमितीकरण के हकदार थे। सभी पक्षों को सुनने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के हाई कोर्ट के जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 2003 में ओमप्रकाश चौटाला सरकार में आई नीति के तहत पक्के होने के योग्य थे। यदि राज्य सरकार ने कच्चे कर्मियों को नियमित करने के लिए नीति जारी की है तो बिना भेदभाव के प्रत्येक कर्मचारी पर इसे लागू किया जाना चाहिए।

Read More : हिंदी सिनेमा को फिर लगा बड़ा झटका, मशहूर फिल्ममेकर का निधन, इंडस्ट्री को दी थी कई हॉरर फिल्में

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के दिन से मिलेगा वित्तीय लाभ

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनके जूनियरों के नियमित होने की तिथि से नियमित करने का आदेश दिया है। नियमित होने की स्थिति में वित्तीय लाभ केवल तब से मिलेंगे जब से उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अगर एक बार राज्य सरकार ने अस्थायी कर्मियों को उस पद पर सेवा जारी रखने की अनुमति दे दी है, जिस पर उन्हें शुरू में नियुक्त किया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित पद के लिए कोई नियमित कार्य नहीं है।

IBC24 का लोकसभा चुनाव सर्वे: देश में किसकी बनेगी सरकार ? प्रधानमंत्री के तौर पर कौन है आपकी पहली पसंद ? क्लिक करके जवाब दें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

 
Flowers