कोलकाता, 10 जनवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ‘एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स’ (एपीडीआर) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आगामी कोलकाता पुस्तक मेले में स्टॉल लगाने की अनुमति मांगी गई थी।
इसने (एपीडीआर ने) दावा किया है कि 28 जनवरी से यहां साल्ट लेक में आयोजित होने वाले 48वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। एपीडीआर ने अदालत से ऐसा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह विचारणीय नहीं है, क्योंकि प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता संघ एक निजी संस्था है।
वार्षिक पुस्तक मेला आयोजित करने वाले प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता संघ के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि चूंकि याचिकाकर्ता के पास नियमित पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं है, इसलिए उन्हें स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
उन्होंने यह भी कहा कि पुस्तक मेला प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए है और याचिकाकर्ता दोनों में से कोई नहीं है।
भाषा
शुभम नरेश
नरेश
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