उच्च न्यायालय ने कनिष्ठ वकीलों के मानदेय संबंधी आवेदन पर बीसीआई से फैसला करने को कहा |

उच्च न्यायालय ने कनिष्ठ वकीलों के मानदेय संबंधी आवेदन पर बीसीआई से फैसला करने को कहा

उच्च न्यायालय ने कनिष्ठ वकीलों के मानदेय संबंधी आवेदन पर बीसीआई से फैसला करने को कहा

:   Modified Date:  July 25, 2024 / 06:40 PM IST, Published Date : July 25, 2024/6:40 pm IST

नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को वकीलों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और विधि फर्म द्वारा नियोजित कनिष्ठ वकीलों को न्यूनतम मानदेय देने के मुद्दे पर छह सप्ताह में निर्णय लेने को कहा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने वकीलों के शीर्ष निकाय को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में जनवरी में दिए गए आवेदन पर यथाशीघ्र निर्णय ले।

अदालत ने कनिष्ठ वकीलों को मानदेय देने का अनुरोध करने वाली सिमरन कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘‘इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए और इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए।’’

पीठ ने आदेश दिया, ‘‘अदालत बीसीआई को निर्देश देती है कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर यथाशीघ्र, अधिमानतः छह सप्ताह के भीतर, कानून के अनुसार निर्णय ले।’’

बीसीआई के वकील ने कहा कि मामला प्रतिकूल प्रकृति का नहीं है और आवेदन पर बैठक में भी विचार किया गया था, लेकिन आगे विचार-विमर्श स्थगित कर दिया गया।

उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि मामला लंबित है और इस पर निर्णय लिया जाएगा। अदालत ने दिल्ली बार काउंसिल से भी इस मुद्दे पर बीसीआई को अपना विवरण देने को कहा।

भाषा आशीष नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

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