नई दिल्ली। नए साल में कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है, तो फिर 31 मार्च 2020 से पहले इसको दाखिल जरूर कर लें। हालांकि ऐसा करने पर आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
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गौरतलब है कि असेसमेंट ईयर 2019-20 और वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। 31 अगस्त तक अगर किसी व्यक्ति ने आईटीआर नहीं भरा है तो फिर वो पांच हजार रुपये का जुर्माना देकर अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल कर सकता था। वहीं अब एक जनवरी 2020 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक रिटर्न दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल करने वाले को 5,000 रुपये तथा इसके बाद रिटर्न फाइल करने वालों को 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी।
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आयकर रिटर्न करने वाले की कुल आय पांच लाख रुपये है तो विलंब शुल्क के साथ आईटीआर के लिए पेनल्टी 1,000 रुपये है। ध्यान रहे कि अगर किसी व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम टैक्स छूट की सीमा को पार नहीं करती है तो उसे 31 अगस्त, 2019 के बाद और 31 मार्च, 2020 तक आईटीआर फाइल करने पर भी लेट फाइन नहीं देना होगा।
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सरकार के तमाम प्रयासों से इस बार 31 अगस्त तक रिकॉर्ड संख्या में करदाताओं ने रिटर्न भरा है, लेकिन इसमें से एक तिहाई से भी ज्यादा करदाताओं ने रिटर्न फॉर्म को सत्यापित नहीं कराया है। ऐसे फॉर्म को आयकर विभाग निरस्त कर सकता है और इस पर रिफंड का भुगतान भी नहीं किया जाएगा।
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