चंडीगढ़, 27 मार्च (भाषा) हरियाणा में इस वर्ष ईद-उल-फितर पर 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश के बजाय ऐच्छिक अवकाश की व्यवस्था प्रभावी रहेगी। एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।
यहां बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह संशोधन इसलिए किया गया है क्योंकि 29 और 30 मार्च सप्ताहांत हैं और 31 मार्च वित्तीय वर्ष (2024-25) का आखिरी दिन है।
राज्य में बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘हरियाणा सरकार ने 31 मार्च को ईद-उल-फितर के अवसर पर राजपत्रित अवकाश के स्थान पर अनुसूची-द्वितीय के अंतर्गत ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है।’’
राजपत्रित छुट्टियां सरकार द्वारा अनिवार्य होती हैं, जबकि ऐच्छिक अवकाश वैकल्पिक होता है और कर्मचारी चाहें तो इसका लाभ उठा सकता हैं।
भाषा यासिर पवनेश
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