हरियाणा मंत्रिमंडल ने मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी |

हरियाणा मंत्रिमंडल ने मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी

हरियाणा मंत्रिमंडल ने मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी

Edited By :  
Modified Date: December 29, 2024 / 12:26 PM IST
,
Published Date: December 29, 2024 12:22 pm IST

चंडीगढ़, 28 दिसंबर (भाषा) हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

यह वृद्धि एक जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, जिससे ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने ‘ग्रुप सी’ और ‘डी’ के पदों पर सरकारी नौकरियों के लिए सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर कुछ उम्मीदवारों को पांच प्रतिशत बोनस अंक देने की नीति को हटाने के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी।

सरकार ने यह फैसला इस मामले में उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश के बाद किया है।

भाषा शोभना अविनाश

अविनाश

 
Flowers