वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। इस बाबत हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से कोर्ट में दिया गया आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। (Gyanvapi Masjid ASI Survey Accepted) वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वजू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। ASI इस सर्वे की रिपोर्ट जिला जज को 4 अगस्त को देगा।
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दरअसल पिछले साल अगस्त में दिल्ली की एक महिला समेत चार अन्य महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी और देवी-देवताओं के दर्शन-पूजन की अनुमति की माँग करते हुए कोर्ट में एक याचिका दाख़िल की। सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के वज़ूख़ाने में एक ऐसी आकृति मिली है, जिसके शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद मस्जिद को सील कर दिया गया था। (Gyanvapi Masjid ASI Survey Accepted) हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में नमाज़ जारी रखने जाने का आदेश सुनाया, हालाँकि वज़ूख़ाना अब भी सील है।
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