Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा-अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी-देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद पर आज सुनवाई पूरी हुई। मामले में वाराणसी जिला जज की कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। कल यानी मंगलवार को दोपहर 2 बजे फैसला आ सकता है। इस फैसले पर पूरे देश की निगाह बनी हुई है। आज की कार्यवाही में दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<
करीब 45 मिनट तक अदालत की कार्यवाही चली। दरअसल, वादी पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से यह मांग की गई कि विपक्षी कमीशन कार्यवाही पर आपत्ति दाखिल करे। वहीं प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की दलील थी कि पहले विशेष उपासना स्थल अधिनियम लगेगा या नहीं इस पर सुनवाई हो। अदालत इस पर कल आदेश करेगी। जिस पर अदालत ने 24 मई (मंगलवार) की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी। ऐसे में अब कल का दिन बेहद अहम होने वाला है।
आज कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रखा है, इस आधार पर कि इस मामले की आगे की प्रक्रिया क्या होगी। अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। इस पर फै़ैसला कल आएगा। एक प्रक्रिया बनाई जाएगी उसके आधार पर ही इस मामले की सुनवाई आगे होगी: ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, वाराणसी pic.twitter.com/wcKfrNLILi
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 23, 2022
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Gyanvapi Masjid Case: सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत में कुल 23 लोग मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के 19 वकीलों और चार याचिकाकर्ता कोर्ट रूम में मौजूद रहे। अंदर जाने की अनुमति उन्हें मिली जिनका नाम सूची में दर्ज था। अब सबकी निगाहें जिला जज की अदालत पर टिकी हैं। इस मामले में अदालत को आठ सप्ताह में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है।
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