Gyanvapi Case

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, तहखाने में हिंदूपक्ष को मिला पूजा करने का अधिकार

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, तहखाने में हिंदूपक्ष को मिला पूजा करने का अधिकार

Edited By :   Modified Date:  January 31, 2024 / 03:54 PM IST, Published Date : January 31, 2024/3:39 pm IST

वाराणसी: Gyanvapi Case ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया है। अदालत ने सात दिन के अंदर पूजा-पाठ के प्रबंध करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 7 दिन के अंदर पूजा-पाठ के प्रबंध करने का आदेश दिया है, जो तहखाना मस्जिद के नीचे है।

Read More: Today News LIVE Update 31 January: आज से संसद का बजट सत्र शुरू, 1 फरवरी को पेश होगा लेखा-जोखा 

आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर तहखाने की चाबी डीएम के हाथ में थी। आयोध्या में विवादित ढांचा ढहने के बाद ज्ञानवापी के चारों ओर लोहे की बैरिकैडिंग कर दी थी। वाराणासी फैसले के बाद आज हिंदू पक्ष को पूजा-पाठ के प्रबंध करने का अधिकार मिला है।

Read More: MP Police Transfer : राजधानी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 5 थाना प्रभारियों के हुए तबादले, देखें लिस्ट 

हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 से पहले प्रदेश सरकार पूजा-पाठ बंद करवा दी थी। जहां तहखाने में सोमनाथ व्यास का परिवार नियमित पूजा पाठ करता था। जिसको शुरू करने का पुनः अधिकार दिया जाए।

Read More: इंजीनियरिंग के छात्र ने की आत्महत्या, छात्रावास में पंखे से लटका मिला शव   

आपको बता दें कि वर्तमान में यह तहखाना अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पास है। तहखाने को डीएम की निगरानी में सौंपने के साथ वहां दोबारा पूजा शुरू करने की अनुमति दी जाए। अदालत के 17 जनवरी को डीएम को तहखाने को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया। इसके बाद 24 जनवरी को तहखाना डीएम ने अपनी सुपुर्दगी में ले लिया था।

Read More: Ester Exposito Hot Pics: स्पेनिश ऐक्ट्रस एस्टर एक्सपोसिटो की ये इन फोटोज ने मचाया बवाल, देखकर आप भी कहेंगे उफ्फ!!! 

ज्ञानवापी पर क्या है विवाद

ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराने वाला औरंगजेब को माना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां पर भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योर्तिलिंग था, इस मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने यहां मस्जिद बनवाई थी। 1991 में इसे लेकर हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें बताया गया था कि मंदिर के अवशेषों से ही मस्जिद का निर्माण किया गया है।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

 
Flowers