कांग्रेस विधायक और उनके तीन बेटों को हुई जेल, इस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा | Gujarat: Congress MLA, sons jailed for one year in connection with attack

कांग्रेस विधायक और उनके तीन बेटों को हुई जेल, इस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

कांग्रेस विधायक और उनके तीन बेटों को हुई जेल, इस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 PM IST
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Published Date: February 20, 2021 1:07 pm IST

जूनागढ़: गुजरात के जूनागढ़ जिले की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस के एक विधायक और उनके तीन बेटों को 2008 के पंचायत चुनाव को लेकर हुए विवाद में एक परिवार के तीन सदस्यों पर हमला करने के लिए एक वर्ष जेल की सजा सुनाई। मेनदरदा के न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) दिलीप गिरी गोस्वामी की अदालत ने कांग्रेस विधायक भीखाभाई जोशी को भादंसं की धारा 452 (घायल करने के इरादे से घर में घुसना) और 324 (खतरनाक तरीके से घायल करना) के तहत दोषी पाया और उन्हें एक वर्ष जेल की सजा सुनाई।

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अदालत ने उनके तीन बेटों — भरत, मनोज और जयंत को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई और चारों आरोपियों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्हें बाद में जमानत भी दे दी गई। जोशी और उनके तीनों बेटे चार नवंबर 2008 काो मेनदरदा तालुका के अमरापुर गांव में शिकायतकर्ता मुगेरभाई जुनेजा के घर में घुसे थे और परिवार पर तलवार, पाइप और चाकू से हमला किया जिसमें वे घायल हो गए।

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बताया गया कि पंचायत चुनाव को लेकर हमला हुआ। अदालत ने फैसला सुनाते हुए 17 गवाहों के बयानों के साथ ही सबूतों का भी संज्ञान लिया।

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