नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (भाषा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में पहुंच में सुधार के मकसद से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए मसौदा अधिसूचना जारी की है।
प्रस्तावित संशोधनों को राजपत्र अधिसूचना में रेखांकित किया गया है। प्रकाशन तिथि सात अक्टूबर से 30 दिन तक इस पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी जा सकती है।
दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (संशोधन) नियम, 2024 नामक मसौदा बीमा सेवाओं में सुगमता के लिए नए मानक पेश करने का प्रस्ताव करता है।
इन परिवर्तनों में विशेष रूप से ‘बीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश’ को शामिल किया जाएगा, जैसा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा परिभाषित किया गया है।
यह दिशानिर्देश 20 अगस्त, 2024 को जारी किया गया जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमा बुनियादी ढांचा और सेवाएं दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ हों।
अधिसूचना में, मंत्रालय ने हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव देने को कहा तथा प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित लोगों से अपनी प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया।
इसमें कहा गया है कि नियमों को अंतिम रूप देने से पहले, सरकार 30-दिवसीय अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों पर विचार करेगी।
भाषा
अविनाश नरेश
नरेश
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