नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन बनाकर केबल टेलीविजन नेटवर्क को नियंत्रित करने वाले नियमों को आसान बना दिया।
संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम-1994 शुक्रवार से ही लागू हो गए और सरकार ने घोषणा की कि स्थानीय केबल ऑपरेटरों का पंजीकरण प्रमाणपत्र आधार, पैन, सीआईएन और डीआईएन समेत विभिन्न दस्तावेजों के सत्यापन के बाद वास्तविक समय में जारी किया जाएगा।
इससे पहले, एलसीओ पंजीकरण प्रक्रिया उस क्षेत्र के स्थानीय मुख्य डाकघर में की जाती थी, जहां एलसीओ का कार्यालय स्थित होता था। इस प्रक्रिया के तहत हेड पोस्टमास्टर उनके पंजीकरण प्राधिकारी होते थे।
एलसीओ पंजीकरण केवल 5,000 रुपये के प्रसंस्करण शुल्क पर पांच साल की अवधि के लिए प्रदान या नवीनीकृत किया जाएगा।
भाषा जोहेब देवेंद्र
देवेंद्र
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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