Karnataka MUDA Land Scam: नई दिल्ली। कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाले से संबंधित आरोपों के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। बता दें कि यह फैसला RTI कार्यकर्ता टीजे अब्राहम द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद लिया गया है। वहीं, इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है।
राज्यपाल को मिली थी शिकायत
बताया जा रहा है कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत को दो कार्यकर्ताओं की शिकायतें मिली हैं, जिनमें से एक आरटीआई कार्यकर्ता टीजे अब्राहम और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा हाल ही में की गई थी। शिकायत में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा कानून का पालन करने के बार-बार दावों के बावजूद सिद्धारमैया की पत्नी को MUDA द्वारा 14 साइटें आवंटित करने में स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। इससे पहले कर्नाटक के राज्यपाल ने भी सीएम सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों न दी जाए। जवाब में, कर्नाटक कैबिनेट ने दृढ़ता से सिफारिश की कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को जारी नोटिस वापस लें।
ये है पूरा मामला
दरअसल, 2021 में MUDA ने विकास के लिए केसर गांव में उनकी लगभग 3 एकड़ की जमीन का अधिग्रहण की थी। बाद में मैसूर के एक रिच शहर विजयनगर में उनकी जमीनों को फिर से आवंटित किया गया। आलोचकों का दावा है कि आवंटित जमीनों का बाजार मूल्य उनकी जमीन की कीमत से काफी ज्यादा थी। इधर, सिद्धारमैया ने इस भूमि आवंटन का बचाव करते हुए कहा था कि यह पिछली भाजपा सरकार के दौरान किया गया था।
सीएम सिद्धारमैया पर एक और आरोप
कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया के खिलाफ एक निजी आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन पर MUDA भूमि को पारिवारिक संपत्ति के रूप में दावा करने को लेकर डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी का आरोप लगाया गया है. इस शिकायत की जांच के लिए अभी राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत है।
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