जम्मू कश्मीर में धारा 144 के तहत जो भी बंदिशें लगाई गई उसे सार्वजनिक करे सरकार- सुप्रीम कोर्ट | Government should make public all the restrictions imposed under 144 in Jammu

जम्मू कश्मीर में धारा 144 के तहत जो भी बंदिशें लगाई गई उसे सार्वजनिक करे सरकार- सुप्रीम कोर्ट

जम्मू कश्मीर में धारा 144 के तहत जो भी बंदिशें लगाई गई उसे सार्वजनिक करे सरकार- सुप्रीम कोर्ट

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:09 PM IST
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Published Date: January 10, 2020 6:36 am IST

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में लगाई गई पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर सरकार के लिए आदेश जारी किया है। कोर्ट ने धारा 144 के तहत जो भी रोक लगाई गई, उन्हें सार्वजनिक करने को कहा है।

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फैसले में कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार एक सप्ताह के भीतर सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों की समीक्षा करे। कोर्ट ने प्रशासन से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के लिए कहा।

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साथ ही जम्मू-कश्मीर प्रशासन से प्रतिबंध लगाने के सभी आदेशों की एक हफ्ते में समीक्षा करने और उन्हें सार्वजनिक करने के लिए कहा।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कश्मीर में बहुत हिंसा हुई है। हम सुरक्षा के मुद्दे के साथ मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को संतुलित करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंटरनेट पर एक समयसीमा तक ही रोक लगना चाहिए।

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