नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 और अनलॉक 1 की घोषणा कर दी है। अब 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 जारी रहेगा। हालांकि, लॉकडाउन तीन अलग-अलग फेज में खुलेगा, कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। लॉकडाउन के पांचवें चरण में होटल, रेस्टोरेंट, सैलून और धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति मिली है। वहीं, लोग अब एक राज्य से दूसरे राज्य भी जा सकेंगे, इसके लिए कर्फ्यू पास या किसी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।
ये भी पढ़ें: मध्यप्रदेश में 24 घंटे में 246 नए कोरोना पॉजिटिव, अब एक्टिव केस की संख्या 3104, कुल 4444 लोग हुए स्वस्थ
गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, लोग और सामानों के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। राज्यों को अगर कहीं लगता है तो वह पाबंदियां लगा सकते हैं, जिसकी जानकारी वह पहले से ही दे देंगे।
ये भी पढ़ें: अनलॉक-1 की घोषणा: शर्तों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल-होटल-रेस्त्रां-शापिंग मॉ…
लॉकडाउन 4.0 तक लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए डीएम से इजाजत लेनी पड़ती थी, अगर किसी को दूसरे राज्य जाना होता था तो उसे कर्फ्यू पास बनवाना होता था, हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़ों लोगों को इसमें छूट मिली थी। सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए, लोगों के आवागमन पर रात को कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि, कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी।
ये भी पढ़ें: देशभर में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, रात 9 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ…
गाइडलाइन इस प्रकार है देखिए —
– नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।
– 24 मार्च, 2020 के बाद पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लागू किया गया था। केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी, अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी थी।
– पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां अब चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी।
– पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा।
– दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे।
– पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। ये गतिविधियां हैं: अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल। सरकार तीसरे फेज में इसपर फैसला ले सकती है।
MHAOrderDt_30052020 (1) by Anil Shukla on Scribd