नयी दिल्ली, एक अक्टूबर (भाषा) सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में सहकारी समितियों के पंजीकरण और प्रबंधन के लिए नियम लागू किए हैं।
केंद्रीय विधि मंत्रालय में विधायी विभाग ने राष्ट्रपति की ओर से दादरा और नगर हवेली तथा दमन तथा दीव सहकारी समिति नियम, 2024 लागू किया।
इन नियमों में महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 को निष्प्रभावी करने का प्रावधान है जो पूर्ववर्ती केंद्र शासित प्रदेश दमन तथा दीव पर लागू था। इसी तरह गुजरात सहकारी समिति अधिनियम, 1961 को भी निष्प्रभावी करने का प्रावधान है जो पूर्ववर्ती केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली पर लागू था।
संसद ने 2019 में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों – दमन तथा दीव एवं दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था।
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वैभव नरेश
नरेश
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