नई दिल्लीः Government gives 71 thousand rupees बेटियों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं संचालित कर रही है। बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए केंद्र के अलावा राज्य सरकारें कई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार प्रदेश के बेटियों की शादी के लिए 71 हजार रुपए देती है। पहले इस योजना की राशि 51 हजार रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 71 हजार रुपए कर दिया गया।
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Government gives 71 thousand rupees मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के इच्छुक परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। योजना का लाभ पाने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक व लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए। इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति, जनजाति व टपरीवास समुदाय के लोग ही पात्र होंगे।
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इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लड़के के जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लड़की के परिवार का राशन कार्ड, लड़की के माता-पिता या आवेदक के बैंक की पासबुक और आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल संख्या का भी ब्योरा देना होगा।
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