पणजी, नौ सितंबर (भाषा) गोवा सरकार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि कोविड-19 से प्रभावित लोगों के परिवारों को 13 सितंबर तक मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा।
यहां संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आवेदनों में संशोधन किए गए हैं। मुआवजे का दावा करने के लिए इन आवेदनों का भरना अनिवार्य है।
राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रभावित लोगों के लिए दो योजनाओं की घोषणा की थी, जिनमें से एक में कोविड-19 से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा देना शामिल था। वहीं महामारी की वजह से जिनके पारंपरिक व्यवसाय प्रभावित हुए, उन्हें 5,000 रुपये की राशि प्रदान करना शामिल है।
सावंत ने बताया कि राज्य सरकार को कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से 200 आवेदन मिले हैं। सभी आवेदनों पर तय प्रक्रिया जारी है और उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने हालांकि यह स्वीकार किया कि पारंपरिक व्यवसाय श्रेणी में आवेदन करने वाले लोगों के लिए कुछ निश्चित शर्तों ‘जैसे कि हलफनामा शपथ पत्र, पंचायत सचिव के हस्ताक्षर और संबंधित पंचायत या नगरपालिका से एक ब्योरा लिखवाने’ को पूरा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
उन्होंने बताया कि हलफनामे की शर्त को अब स्व-सत्यापन के साथ बदल दिया गया है और ब्योरा लिखवाने को हटा दिया गया है। लाभार्थी अब राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराके आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुआवाजा देने की प्रक्रिया तेज की गई है और जिनके आवेदन पहले से ही प्रक्रिया में हैं, उन्हें आवंटन से संबंधित पत्र 13 सितंबर तक मिल जाएगा।
भाषा स्नेहा पवनेश
पवनेश
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