औद्योगिक भूखंड की धोखाधड़ी से नीलामी करने के आरोप में राजस्व अधिकारी समेत चार पर मामला दर्ज |

औद्योगिक भूखंड की धोखाधड़ी से नीलामी करने के आरोप में राजस्व अधिकारी समेत चार पर मामला दर्ज

औद्योगिक भूखंड की धोखाधड़ी से नीलामी करने के आरोप में राजस्व अधिकारी समेत चार पर मामला दर्ज

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Modified Date: January 31, 2025 / 10:58 PM IST
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Published Date: January 31, 2025 10:58 pm IST

फरीदाबाद(हरियाणा), 31 जनवरी (भाषा) जिले के बड़खल क्षेत्र में तैनात एक राजस्व अधिकारी सहित चार लोगों पर एक औद्योगिक भूखंड की कथित तौर पर धोखाधड़ी से नीलामी करने को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी।

पुलिस ने बताया कि भूखंड पर अदालत के स्थगन के बावजूद आरोपियों ने न केवल इसकी नीलामी की, बल्कि झूठे दस्तावेज पेश करके अदालत को गुमराह करने का प्रयास भी किया।

मामले में मुजेसर थाने में दर्ज एक प्राथमिकी के अनुसार आरोपियों की पहचान बड़खल तहसीलदार नेहा सरन, भारत पेंट्स के मालिक दीपक मनचंदा, नेहरू ग्राउंड निवासी राकेश दीवान और पुलकित दीवान के रूप में हुई है।

फ्रेंड्स ऑटो इंडिया लिमिटेड निदेशक अमरजीत सिंह चावला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उन्होंने एनआईटी औद्योगिक क्षेत्र में उक्त प्लॉट किराये पर लिया था। उन्होंने दावा किया कि इस प्लॉट का स्वामित्व यूनिक स्प्रिंग इंडिया के पास था और प्लॉट पर बैंक से एक ऋण लिया गया था, इसलिए इसकी खरीद-फरोख्त पर रोक थी।

उन्होंने दावा किया कि इसके बावजूद राजस्व अधिकारी ने ऋण राशि वसूलने के लिए नीलामी का नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद उन्होंने नीलामी के खिलाफ शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में एक याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने स्थगन जारी कर दिया।

उन्होंने बताया कि आरोप है कि उनकी याचिका लंबित होने के बावजूद तहसीलदार सरन ने दीपक मनचंदा, राकेश दीवान व पुलकित दीवान के साथ मिलीभगत करके पटवारी अजरौंदा को प्लॉट की नीलामी के लिए नोटिस जारी करने का आदेश जारी कर दिया।

उन्होंने दावा किया कि नोटिस टाइप किया हुआ था, लेकिन नीलामी की तारीख हाथ से लिखी हुई थी। उन्होंने कहा कि पिछले साल 2 अगस्त को प्लॉट की नीलामी हुई थी।

चावला ने आरोप लगाया, ‘‘इसके बाद यूनिक स्प्रिंग (इंडिया) के मालिक ने तहसीलदार को एक पत्र भी दिया था कि वह संपत्ति के मालिक हैं और इस संपत्ति की नीलामी नहीं की जा सकती, लेकिन नीलामी की गई।’’

चावला ने अपनी शिकायत में कहा कि ‘‘इसके बाद यूनिक स्प्रिंग (इंडिया) ने तहसीलदार और अन्य आरोपियों के खिलाफ दीवानी अदालत का रुख किया। जब अदालत ने स्थगन के बावजूद नीलामी को लेकर तहसीलदार से जवाब मांगा तो उसने गलत दस्तावेज पेश किए। नीलामी के लिए कोई तारीख प्रकाशित नहीं की गई और कोई बोली नहीं लगाई गई।’’

शिकायत के बाद बृहस्पतिवार को मुजेसर थाने में तहसीलदार समेत चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

मुजेसर थाने के प्रभारी निरीक्षक समीर सिंह ने कहा, ‘‘आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की सिफारिश पर मामला दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू भी मामले की जांच कर रहा है और उसकी ओर से गिरफ्तारियां भी की जाएंगी।’’

भाषा अमित संतोष

संतोष

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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