नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए दंगों के आरोपी चार लोगों को शुक्रवार को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनपर लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो पाए।
अदालत 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में आरोपियों दिनेश यादव, बाबू, संदीप और टिंकू के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रही थी। पांच शिकायतों के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी 25 फरवरी, 2020 को जौहरीपुर पुलिया इलाके में दंगा करने वाली भीड़ का हिस्सा थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा, “मुझे लगता है कि इस मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं। इसलिए, आरोपी व्यक्तियों को इस मामले में उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।”
भाषा जोहेब राजकुमार
राजकुमार
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