कोलकाता, 15 जनवरी (भाषा) पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को कोलकाता की एक विशेष अदालत ने कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में बुधवार को 50 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इस घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।
वर्ष 2011 से 2021 तक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग संभाल चुके मलिक को ईडी ने कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में 27 अक्टूबर, 2023 को यहां साल्ट लेक स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।
बैंकशाल कोर्ट स्थित पीएमएलए (धन शोधन रोकथाम अधिनियम) अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रशांत मुखोपाध्याय ने मलिक को 50 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
पूर्व मंत्री मलिक को 50,000 रुपये का जमानत बांड और 25,000 रुपये के दो मुचलके पेश करने का भी निर्देश दिया गया।
मलिक के वकीलों ने इस आधार पर उनकी जमानत का अनुरोध किया कि वह लंबे समय से हिरासत में हैं और मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है।
ईडी ने जमानत के अनुरोध का यह कहते हुए विरोध किया कि वह मामले में मुख्य आरोपियों में से एक हैं।
गिरफ्तार किए जाने के समय मलिक पश्चिम बंगाल कैबिनेट में वन प्रभार संभाल रहे थे।
भाषा अमित मनीषा
मनीषा
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