नई दिल्ली। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम के चुनाव नहीं लड़ने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने मधु कोड़ा की अयोग्यता के खिलाफ अर्जी पर फैसला सुनाते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी उनकी अयोग्यता का एक साल और बकाया है। आपको बता दें कि झारखंड में 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक चुनाव होने है।
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मालूम होगा कि सितंबर 2017 में चुनाव आयोग ने कोड़ा को 2009 के विधानसभा चुनाव में खर्च की सही जानकारी नहीं देने का उन्हें दोषी पाया था। जिसके बाद कोड़ा के चुनाव लड़ने पर तीन साल की रोक लगाई गई थी। मामला 2009 के लोकसभा चुनाव का है। कोड़ा ने झारखंड की चाईबासा सीट से वो इलेक्शन जीता था।
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वहीं अब 2019 के विधानसभा में चुनाव में खड़े होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि आपकी याचिका पर मेरिट पर सुनवाई करेंगे। आप खुद ही देरी के जिम्मेदार हैं।
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