तेलंगाना में सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में बीआरएस विधायक के खिलाफ प्राथमिकी |

तेलंगाना में सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में बीआरएस विधायक के खिलाफ प्राथमिकी

तेलंगाना में सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में बीआरएस विधायक के खिलाफ प्राथमिकी

:   Modified Date:  July 3, 2024 / 06:27 PM IST, Published Date : July 3, 2024/6:27 pm IST

करीमनगर (तेलंगाना), तीन जुलाई (भाषा) तेलंगाना के करीमनगर जिले में जिला कलेक्टर और अन्य सरकारी कर्मचारियों के कामकाज में बाधा डालने के आरोप में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक कौशिक रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

हजूराबाद सीट से विधायक रेड्डी के खिलाफ एक जुलाई को लागू की गई भारतीय न्याय सहिंता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है और वह संभवत: पहले जनप्रतिनिधि हैं, जिनके खिलाफ इस नए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि मंगलवार को यहां जिला परिषद आम सभा की बैठक के दौरान विरोध प्रदर्शन करने वाले रेड्डी ने जिला कलेक्टर पामेला सतपति और अन्य अधिकारियों के कामकाज में बाधा डाली।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, “एक अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए बीआरएस विधायक जिला परिषद बैठक कक्ष में उस समय फर्श पर बैठ गए जब जिला कलेक्टर सम्मेलन कक्ष से जाने वाली थीं।”

पुलिस ने बताया कि कलेक्टर ने विधायक से कहा कि वह (अधिकारी के खिलाफ) आरोपों की जांच करेंगी, लेकिन रेड्डी ने कलेक्टर के जवाब से असंतुष्ट होकर उन्हें ड्यूटी करने से ‘रोक’ दिया।

पुलिस ने बताया कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास की शिकायत पर बीआरएस विधायक के खिलाफ मंगलवार को बीएनएस की धारा 221 (लोक सेवक के काम में बाधा डालना) और 126(2) (गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला दर्ज किया गया।

भाषा

जोहेब सुरेश

सुरेश

 

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