नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल की उस याचिका पर सुनवाई 25 अक्टूबर तक के लिए शुक्रवार को स्थगित कर दी जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा समय मांगे जाने के बाद मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया।
न्यायालय ने 17 सितंबर को ढल की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा था।
ढल ने उच्च न्यायालय के चार जून के उस फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
सीबीआई ने ढल को इस मामले में पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया था।
ढल कथित घोटाले से जुड़े उन अलग-अलग मामलों में आरोपी हैं जिनकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।
जांच एजेंसियों के अनुसार, ढल ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कथित तौर पर साजिश रची और वह आबकारी नीति तैयार करने तथा आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत देने एवं विभिन्न माध्यमों से ‘साउथ ग्रुप’ द्वारा इसकी पुनर्प्राप्ति में ‘‘सक्रिय रूप से’’ शामिल थे।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन के दौरान अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की थी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया था।
भाषा
सिम्मी मनीषा
मनीषा
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