बार, होटल और रेस्टोरेंट्स में शराब परोसने की मिली अनुमति, राजस्थान सरकार ने जारी किया निर्देश | Excise Commissioner, Rajasthan issues guidelines to be followed in the wake of reopening of hotels and restaurants & sale of liquor in the state

बार, होटल और रेस्टोरेंट्स में शराब परोसने की मिली अनुमति, राजस्थान सरकार ने जारी किया निर्देश

बार, होटल और रेस्टोरेंट्स में शराब परोसने की मिली अनुमति, राजस्थान सरकार ने जारी किया निर्देश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:05 PM IST
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Published Date: June 23, 2020 5:59 pm IST

जयपुर: लॉकडाउन में लंबे समय से बंद पड़े बार और रेस्टोरेंट में एक बार फिर रौनक लौटेगी। सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट्स में शराब परोसने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर किया है। हालांकि जारी आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सोशल डिस्टेंस और कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए।

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इन शर्तों का करना होगा पालन

  • शर्तों के अनुसार सभी बार में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा

  • बार काउंटर और कुर्सियों को अच्छे से सेनिटाइज करना होगा

  • बार में उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं की स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा

  • आइस कंटेनर और ट्रॉली को सेनिटाइज करना आवश्यक होगा

  • शराब की सभी बोतलों को डिसइनफेक्टेड करते हुए सेनिटाइज करना होगा

  • सभी ग्लास को गर्म पानी और नींबू से धोना आवश्यक होगा

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