नई दिल्ली: EPS pensioners to get pension from any bank एम्पलॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। एक जनवरी 2025 से ईपीएस पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक से अपना पेंशन निकाल सकेंगे। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को यह घोषणा की। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनधारक 1 जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे।
EPS pensioners to get pension from any bank श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के चेयरपर्सन भी हैं।
इस सिस्टम से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक EPS पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर आईटी और बैंकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, यह पेंशनभोगियों के लिए अधिक कुशल, बिना रुकावट और उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) की मंजूरी EPFO के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। यह उन पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।